pan card update पैन कार्ड भारत के नागरिकों के लिए सबसे जरूरी दस्तावेजों में से एक है। यह टैक्स रिटर्न फाइल करने, बैंक खाता खोलने, निवेश करने, लोन लेने और सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए अनिवार्य है। हाल ही में इनकम टैक्स विभाग ने पैन कार्ड से जुड़े नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं, खासकर उन लोगों के लिए जिन्होंने आधार एनरोलमेंट आईडी (EID) का इस्तेमाल करके पैन बनवाया था।
अगर आपने 1 अक्टूबर 2024 से पहले आधार एनरोलमेंट आईडी से पैन कार्ड बनवाया था, तो आपको असली आधार नंबर से अपडेट करना जरूरी है। 31 दिसंबर 2025 की अंतिम तिथि बीत चुकी है, और 1 जनवरी 2026 से ऐसे पैन कार्ड निष्क्रिय (inoperative) हो गए हैं। इस लेख में हम आपको बताएंगे कि क्या नया नियम है, पैन निष्क्रिय होने के नुकसान क्या हैं, इसे कैसे अपडेट या लिंक करें, नया पैन कैसे बनवाएं और स्टेटस कैसे चेक करें।
पैन-आधार लिंकिंग का लेटेस्ट अपडेट pan card update
सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस (CBDT) के अनुसार, जिन लोगों ने 1 अक्टूबर 2024 से पहले आधार एनरोलमेंट आईडी का उपयोग करके पैन प्राप्त किया था, उन्हें 31 दिसंबर 2025 तक अपने वास्तविक आधार नंबर से पैन अपडेट करना था। इस डेडलाइन को मिस करने पर 1 जनवरी 2026 से पैन निष्क्रिय हो जाता है।
नए पैन आवेदनों में आधार नंबर देना अब पूरी तरह अनिवार्य है। आधार एनरोलमेंट आईडी का इस्तेमाल अब सीमित मामलों में ही संभव है। लिंकिंग न करने या गलत जानकारी देने पर ₹1,000 की लेट फीस के साथ-साथ ₹10,000 तक का जुर्माना भी लग सकता है। कई लाख पैन धारकों को इस अपडेट का असर पड़ रहा है, इसलिए जल्द से जल्द कार्रवाई करें।
पैन को आधार से लिंक करना क्यों जरूरी है?
आधार-पैन लिंकिंग सिर्फ एक फॉर्मेलिटी नहीं है। यह वित्तीय पारदर्शिता बढ़ाती है, टैक्स चोरी रोकती है, डुप्लीकेट पैन को रोकती है और आपकी पहचान को सुरक्षित रखती है। लिंक्ड पैन के बिना आप:
- इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं कर पाएंगे
- टैक्स रिफंड नहीं मिलेगा
- बैंक खाता खोलना या ऑपरेट करना मुश्किल होगा
- म्यूचुअल फंड, शेयर ट्रेडिंग, डीमैट अकाउंट, प्रॉपर्टी खरीद-बिक्री आदि प्रभावित होंगे
- उच्च TDS/TCS कटौती हो सकती है
डिजिटल इंडिया और वित्तीय समावेशन की दिशा में यह कदम सरकार की प्राथमिकता है।
पैन निष्क्रिय होने के परिणाम और जुर्माना
पैन निष्क्रिय होने पर सबसे बड़ी समस्या यह है कि आप कई जरूरी काम नहीं कर पाएंगे। बैंक खाते फ्रीज हो सकते हैं, बड़े लेन-देन रुक सकते हैं और कानूनी परेशानी बढ़ सकती है।
जुर्माना:
- गलत/फर्जी जानकारी देने पर ₹10,000 तक
- नियम उल्लंघन या लेट लिंकिंग पर ₹1,000 लेट फीस
- निष्क्रिय पैन को फिर सक्रिय करने के लिए लिंकिंग + फीस जरूरी
समय पर अपडेट करवाएं ताकि परेशानी से बचा जा सके।
नया पैन कार्ड कैसे बनवाएं (2026 अपडेटेड प्रोसेस)
अगर आपके पास अभी पैन नहीं है या नया बनवाना चाहते हैं:
- NSDL (tin-nsdl.com) या UTIITSL (utiitsl.com) की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
- “Instant e-PAN” या “Apply for New PAN” ऑप्शन चुनें।
- फॉर्म में नाम, जन्मतिथि, पता, मोबाइल नंबर और आधार नंबर भरें (आधार अनिवार्य)।
- जरूरी दस्तावेज अपलोड करें (फोटो, सिग्नेचर, आधार)।
- सबमिट करने के बाद एक्नॉलेजमेंट नंबर नोट करें।
- सही जानकारी होने पर तुरंत e-PAN डाउनलोड कर सकते हैं – पूरी प्रक्रिया फ्री और पेपरलेस है।
जरूरी: मोबाइल नंबर आधार से लिंक्ड हो, क्योंकि OTP उसी पर आएगा।
पैन कार्ड स्टेटस या लिंक स्टेटस कैसे चेक करें?
- इनकम टैक्स ई-फाइलिंग पोर्टल (incometax.gov.in) पर जाएं।
- “Link Aadhaar” या “PAN-Aadhaar Linking Status” चुनें।
- PAN और आधार नंबर डालें, कैप्चा भरें और चेक करें।
- NSDL/UTIITSL पर एक्नॉलेजमेंट नंबर से आवेदन स्टेटस ट्रैक करें।
- 24×7 उपलब्ध, रिजेक्शन के कारण भी दिखेंगे।
निष्क्रिय पैन को सक्रिय करने के लिए भी यहीं से लिंकिंग + ₹1,000 फीस पेमेंट करें।
जरूरी दस्तावेज और सावधानियां
- आधार कार्ड अनिवार्य (बिना आधार के नया पैन या अपडेट नहीं होगा)।
- आधार से लिंक्ड मोबाइल नंबर।
- सही नाम स्पेलिंग, जन्मतिथि और पता (आधार से मैच होना चाहिए)।
- क्लियर फोटो और सिग्नेचर अपलोड करें।
- हमेशा आधिकारिक वेबसाइट्स इस्तेमाल करें, फर्जी साइट्स से बचें।
निष्कर्ष
पैन कार्ड को आधार से लिंक करना या अपडेट करना अब टालने लायक नहीं है। अगर आपकी डेडलाइन मिस हो गई है, तो तुरंत ₹1,000 फीस देकर लिंक करें और पैन को फिर से एक्टिव करवाएं। इससे बैंकिंग, टैक्स और निवेश संबंधी सभी काम आसान हो जाएंगे।
डिस्क्लेमर: यह लेख केवल सूचनात्मक उद्देश्य से तैयार किया गया है। नियम समय-समय पर बदल सकते हैं। कोई भी कदम उठाने से पहले इनकम टैक्स ई-फाइलिंग पोर्टल, NSDL या UTIITSL की आधिकारिक साइट पर लेटेस्ट जानकारी चेक करें। यह कानूनी या वित्तीय सलाह नहीं है – जरूरत पड़ने पर एक्सपर्ट से संपर्क करें।





